उन्नाव रेप केस में आज एम्स (AIIMS) में आज अस्थाई अदालत लगी है। बलात्कार पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए जज एम्स अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां अस्थायी अदालत की व्यवस्था की गई है। इसी कोर्ट में जज पीड़िता का बयान दर्ज करेंगे। यह सारी प्रक्रिया बंद कमरे में होगी।
तीस हजारी कोर्ट के जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पिछले शनिवार को एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को ट्रॉमा सेंटर में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज करने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया है कि मामले की सुनवाई खुद न्यायाधीश धर्मेश शर्मा करेंगे। इस दौरान आम लोगों और प्रेस का प्रवेश वर्जित रहेगा।
गौरतलब है कि पीड़िता 28 जुलाई को जब अपने परिवार के साथ रायबरेली से उन्नाव वापस लौट रही थी तो जिस वाहन में वह और उसका परिवार सवार था उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी।
इस हादसे में पीड़िता की मां समेत उसके दो परिजनों की मौत हो गई थी। पीड़िता इस मामले में गंभीर रुप से घायल हो गई थी। उसे बाद में उपचार के लिए एम्स लाया गया था और उसका यहां इलाज जारी है। इस घटना में पीड़िता का वकील भी घायल हो गया था।
एम्स में अस्थायी अदालत जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा केंद्र की प्रथम मंजिल के सेमिनार हाल में बनाई गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेशानुसार इस बात के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं जिससे पीड़िता और आरोपी विधायक का आमना सामना नहीं हो।
पीड़िता के बयान लेने की प्रक्रिया बंद कमरे में हो रही है और इस दौरान किसी तरह की आडियो-वीडियो रिकार्डिंग की पूरी तरह मनाही है। न्यायालय ने एम्स प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हुए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान एम्स के सेमिनार हाल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद रहेंगे।
उन्नाव बलात्कार मामले में जिले की बांगरमऊ सीट से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं। सेंगर और मामले में अन्य आरोपी शशि सिंह को भी अस्थायी अदालत में लाया गया। यह मामला 2017 का है जब पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया।