Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /www/wwwroot/sabguru/sabguru.com/18-22/wp-config.php on line 46
उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में पति एवं सास को उम्र कैद
होम Headlines उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में पति एवं सास को उम्र कैद

उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में पति एवं सास को उम्र कैद

0
उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में पति एवं सास को उम्र कैद
UP case of murder, life imprisonment for husband and mother-in-law
UP case of murder, life imprisonment for husband and mother-in-law
UP case of murder, life imprisonment for husband and mother-in-law

SABGURU NEWS | मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति और सास को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीस-तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के चुनार क्षेत्र के जलालपुर माफी गांव निवासी वादी मिश्रीलाल सिंह ने अपनी पुत्री प्रीति सिंह की शादी 27 जनवरी 2007 को गांगपुर गांव के शिवकुमार के पुत्र चन्द्रकान्त के साथ की थी। चन्द्रकान्त कहीं चला गया जो आज तक नहीं लौटा है। इसी बीच प्रीति की शादी चन्द्रकान्त के छोटे भाई रविन्द्र के साथ कर दी गई। प्रीति नौकरी करना चाहती थी। जबकि घर के लोग इसका विरोध करते थे। आरोप है कि इसी विवाद के चलते 24 मई 2016 को प्रीति की हत्या कर दी गई।

घटना की रिपोर्ट पिता द्वारा चुनार थाना में दर्ज कराई गयी जिसमें पति के साथ सास गंगारति देवी तथा ससुर शिवकुमार और जेठ सूर्य कान्त को मुलजिम बनाया गया था।

अपर जिला जज आलोक पाण्डेय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नौ गवाहों और कागजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों में पति और सास को दोषी करार दिया और अन्य को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आज खुली अदालत में न्यायाधीश ने पति रविन्द्र और उसकी मां गंगारति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और तीस तीस हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया।