वाशिंगटन। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूयॉर्क के उस कानून को खारिज कर दिया, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने पास रखे हथियारों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया था। यह जानकारी सीबीएस न्यूज ने दी।
अदालत ने इस कानून के तहत पाया कि अपने पास किसी खास मकसद से हथियार रखने के लिए लाइसेंस का आवेदन करने वालों से जवाबदेही ‘असंवैधानिक’ है।
कोर्ट ने 6:3 के बहुमत के फैसले में न्यूयॉर्क के 108 साल पुराने कानून को बरकरार रखते हुए निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया, जो इस बात तक सीमित था सार्वजनिक रूप से अपने पास हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार किसके पास है।
कुछ लोगों ने अदालत के इस फैसले का विरोध जताते हुए कहा कि इससे अब हथियार रखने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा।
फैसले पर बाइडेन ने जताया खेद
अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क के एक प्रतिबंधात्मक बंदूक कानून को रद्द करने का अपना जो फैसला सुनाया है उस पर उन्हें गहरा खेद है।
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अमरीकियों को सार्वजनिक रूप से बंदूक ले जाने का मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को सीमित करना असंवैधानिक है। लोग अपनी आत्मरक्षा करने के लिए बंदूक अपने पास रख सकते हैं।
राष्ट्रपति बाइडेन ने इस पर कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बेहद निराश हूं। यह आम लोगों और संविधान के हित में नहीं है। इससे आगे चलकर सभी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने इस दौरान सभी अमेरिकी राज्यों से अपने यहां बंदूक नियंत्रण कानून को कुछ हद तक बनाए रखने की अपील की।