लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को अखिल भारत हिन्दू महासभा की तरफ से दायर इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अदालत के दखल देने लायक नहीं है।
यह याचिका अखिल भारत हिन्दू महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने दाखिल की थी। इसमें निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया था। याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हुई जनहानि का हवाला देते हुए कहा गया था कि वर्तमान में जिस गति से एक बार फिर कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनाव सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से करा पाना सम्भव नहीं होगा।
याचिका में दलील दी गई थी कि कोरोना के भय के कारण अधिकतर मतदाता, मतदान के लिए नहीं जा सकेंगे। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने अदालत ने चुनाव स्थगित करने का आदेश पारित करने की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इसके पहले भी इसी मुद्दे पर अतुल कुमार व एक अन्य पक्षकार की तरफ से दायर याचिका खारिज की जा चुकी है। अदालत ने उसी आधार पर इस याचिका में भी दखल देने से इंकार करते हुए इसे खारिज कर दिया।