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योगी सरकार के बजट में महिलाओं के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ - Sabguru News
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योगी सरकार के बजट में महिलाओं के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ

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योगी सरकार के बजट में महिलाओं के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के बुधवार को पेश किए बजट 2023-24 में महिलाओं के हर वर्ग के कल्याण के लिए व्यवस्था की गई है।

बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जबकि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी प्रकार महिला सामर्थ्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निराश्रित विधवाओं के भरण एवं पोषण अनुदान के लिए 4032 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं, बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2023–2024 में 56 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में छह माह से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण की योजना को मूर्तरूप देने के लिए के बजट में 291 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की है। इसके अलावा 6 वर्ष तक के बच्चों के कुपोषण में कमी लाने व गर्भवती, धात्री महिलाओं में एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित किया जाएगा जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है।

वहीं निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इन विद्यालयों का संचालन सत्र 2023-2024 से प्रारम्भ होगा। बचे हुए निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपए तथा उपकरण आदि के क्रय के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था योगी सरकार के बजट में की गई है।

इसी प्रकार योगी सरकार ने मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं 1000 रुपए चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरुष कामगारों की पत्नियों को 6000 रुपए एकमुश्त में दिए जाने का प्रावधान भी बजट में किया है।