नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट गुरुवार को उत्तर प्रदेश की उस अपील पर विचार करेगा, जिसमें उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के छह मार्च के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने लखनऊ में लगे पोस्टरों से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के नाम, पते और फोटो हटाए जाने का आदेश दिया था।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन खंडपीठ गुुरुवार को करेगी।
राज्य सरकार ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया था तथा प्रदर्शनकारियों के नाम, पते और फोटो वाले बैनर एवं पोस्टर लगाए थे। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और गत रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उक्त बैनर हटाने के निर्देश दिए थे।
उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक आदेश पर अमल संबंधी रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया था।