लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग ने कानपुर बालिका गृह मामले मेें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की फेसबुक पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए उन्हे नोटिस दिया है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ विशेष गुप्ता ने प्रियंका वाड्रा को भेजे नोटिस में कहा है कि उन्होंने बाल सरंक्षण गृह में मिली 57 कोरोना संक्रमित बच्चियों में दो बालिकाओं के गर्भवती होने और एक के एड्स प्रभावित होने की पोस्ट फेसबुक पर डाली।
इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव ने यहां की घटना को बिहार के मुजफ्फरपुर और देवरिया की घटना से जोड़ा जो पूरी तरह भ्रामक और साक्ष्यविहीन है और बालिकाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है।
उन्होंने कहा कि बालिका की एचआईवी स्क्रीनिंग रिपोर्ट निगेटिव आई है। निराधार और असत्य टिप्पणियों से बालिका को मानसिक आघात पहुंचा है। प्रथम दृष्टया जेजे एक्ट 2015 की धारा 74 और पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 23 का उल्लंघन है।
डा गुप्ता ने प्रियंका वाड्रा से कहा है कि वह बालिकाओं के संबंध में की गई फेसबुक पोस्ट का खंडन अगले तीन दिनों में करे वरना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13 की उपधारा 1 (जे) 14 व 15 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।