हल्द्वानी। उत्तराखंड में एक विशेष (पॉक्सो) अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा गुरुवार को सुनाई।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी में विशेष न्यायाधीश(पाक्सो अदालत) मनीष कुमार पाण्डे की अदालत ने आरोपी पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ए)(बी)के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 60 हजार रुपए अर्थदंड,376(2)(च) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड,323 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड तथा 506 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय वकील अनीता जोशी ने बताया कि अदालत ने 60 हजार रुपए के अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता की बुआ ने एक अगस्त 2018 को थाना हल्द्वानी में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल नौ गवाह पेश किए थे।