नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने योग गुरू बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के पासपोर्ट का नवीनीकरण कानून सम्मत तरीके से करने के निर्देश पासपोर्ट अधिकारियों को दिए हैं।
अदालत ने आचार्य बालकृष्ण के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए हैं। आचार्य बालकृष्ण के अधिवक्ता अजयबीर पुंडीर ने बताया कि आचार्य बालकृष्ण पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया था। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने उनकी आवेदन को स्वीकार करते हुए पूरे मामले की सुनवाई के बाद पासपोर्ट अधिकारियों को पासपोर्ट नवीनीकरण के निर्देश दिए।
पुंडीर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जुलाई 2018 में बालकृष्ण का पासपोर्ट को अवमुक्त करने के आदेश दिए थे लेकिन इसमें नवीनीकरण की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया था।
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2012 में हरिद्वार की अदालत ने बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अगस्त में उच्च न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई थी। सीबीआई ने 2011 में उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया था।