नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में गड़बड़ी के मामले में बुधवार को कांग्रेस को झटका देते हुए एक और याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी उच्च न्यायालय पांच याचिकाओं को खारिज कर चुका है।
ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता प्रभुलाल बहुगुणा की ओर से मामला दायर किया गया था। बहुगुणा 2017 में हुए विधानसभा में देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधायक उमेश शर्मा काउ के चुनाव को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदत्त ईवीएम मशीनों का चुनाव में प्रयोग नहीं किया गया है।
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की पीठ ने आज इस मामले में अंतिम फैसला जारी करते हुए कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर वाद का कारण पैदा नहीं हुआ है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका सत्यापित नहीं हुई है।
गौरतलब है कि इसी महीने सात दिसंबर को भी उच्च न्यायालय कांग्रेस नेता नवप्रभात, राजकुमार, अम्बरीश कुमार, गोदावरी थापली एवं विक्रम सिंह के इसी से जुड़े मामलों को खारिज कर चुका है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इन मामलों में वाद का कारण पैदा नहीं हुआ है।
कांग्रेस के इन नेताओं ने ईवीएम के बहाने भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान (विकासनगर), खजानदास (देहरादून), आदेश कुमार (हरिद्वार), गणेश जोशी (मंसूरी) और विजय सिंह पंवार (प्रतापनगर) के चुनाव को चुनौती देते हुए कहा था कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम में धांधली हुई है।