नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने योग गुरू बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को पंतजलि स्थित आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की बढ़ी हुई शुल्क वापस नहीं करने के मामले में मंगलवार को अवमानना नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने शुभम पंत और 23 अन्य छात्रों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद संस्थान के निदेशक आचार्य बालकृष्ण, प्रधानाचार्य डीएन शर्मा और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार माधवी गोस्वामी को अवमानना नोटिस की। न्यायालय ने इन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने नौ जुलाई 2018 को आदेश जारी कर राजय के आयुर्वेदिक कालेजों में सरकार के शुल्क वृद्धि के निर्णय को गलत ठहराते हुए बढ़ा हुआ शुल्क वापस करने को कहा था।
इसके बाद पंतजलि योगपीठ हरिद्वार स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की ओर से भी एक याचिका दायर की गई। न्यायालय ने 30 नवम्बर, 2018 को संस्थान के खिलाफ आदेश दिया और संस्थान को बीएएमएस तृतीय सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों को बढ़ा हुआ शुल्क वापस करने के निर्देश दिए।