नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाए डीगर सिंह मामले में राज्य सरकार से सभी दस्तावेज दाखिल करने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि डीगर ने आवेश में आकर दरांती से अपनी मां का सर धड़ से अलग करने वाले दोषी बेटे की फांसी के मामले में सरकार से सभी दस्तावेज तलब किए हैं। इस मामले में 27 दिसंबर को सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि सात अक्टूबर 2019 को हल्द्वानी के चोरगलिया स्थित उदयपुर रैक्वाल क्वीरा फार्म में डीगर सिंह ने अपनी मां जौमती देवी की निर्मम तरीके हत्या कर दी थी। आरोपी ने इस वीभत्स घटना में अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद डीगर के पिता सोबन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने डीगर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने इस घटना को जघन्य करार देते हुए डीगर सिंह को फांसी की सजा सुना दी। अदालत ने इस मामले में सख्त टिप्पणी भी की थी। साथ ही मामले को पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेज दिया।
वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति एनएस धनिक की युगलपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से 27 दिंसबर तक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।