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कोराना के चलते तीन मई तक वाराणसी शहर बंद - Sabguru News
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कोराना के चलते तीन मई तक वाराणसी शहर बंद

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कोराना के चलते तीन मई तक वाराणसी शहर बंद
Varanasi city closed till May 3 due to Corona
Varanasi city closed till May 3 due to Corona
Varanasi city closed till May 3 due to Corona

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तीन मई तक सभी व्यवसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। बुधवार को यह व्यवस्था एक दिन के लिए लागू की गई।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उच्चाधिकारियों की बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बंद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अन्य एहतियाती उपाय पहले की तरह जारी रहेंगे।

उन्होंने बताया कि पुराने सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए वाराणसी शहर के लिए निर्णय लिया गया हैं कि तीन मई की रात्रि तक जिले में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई आदि घर पर आपूर्ति करने का समय सीमा प्रतिदिन शाम छह बजे तक अनुमन्य होंगी। पूर्व से जारी घर पर आपूर्ति करने वाले दुकानों तथा संबंधित दुकानदारों के कर्मचारियों (घर तक पहुंचाने वाले) के पास यथावत अनुमन्य रहेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि घर पर सामानों की आपूर्ति के लिए जो भी खुदरा दुकानदार जुड़ना चाहते हैं वे जिला पूर्ति अधिकारी से संपर्क कर पास बनवा सकते सकते हैं। साथ ही जिले की इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 1077 पर भी संपर्क कर ऑनलाइन आपूर्ति करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करवा सकते हैं। इस आधार पर दुकानदारों को पास की अनुमति ऑनलाइन से दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि दूध की आपूर्ति घर पर करने के अलावा भी छूट दी गई है। इसके तहत सभी खुदरा दुकानदारों एवं खुदरा आउटलेट को सुबह 11 बजे से दिन के 12 बजे के बीच एक घंटा केवल दूध की बिक्री की अनुमति दी गई है लेकिन उन्हें दुकान का शटर आधा बंद करके दूध के कैरेट बाहर रखकर केवल दूध की बिक्री करनी होगी। किसी अन्य वस्तु की बिक्री यदि करते पाए गए तो दुकान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में केवल आठ सब्जी मंडियों को खोलने की अनुमति दी गई है। इनमें भोजूबीर, लमही, पहाड़िया, पंचकोशी, चंदूआ सट्टी, सुंदरपुर, रामनगर चौक और नुआंव मंडी शामिल हैं। ये सब्जी मंडियां रात बजे से सुबह छह बजे के बीच ही खुलेंगी। ठीक छह बजे इन्हें बंद करा दिया जाएगा। इन मंडियों में केवल खुदरा दुकानदार या ठेले वालों को ही सब्जियां खरीदने की इजाजत दी जाएगी। कोई भी फुटकर ग्राहक मंडी के अंदर आने के लिए अधिकृत नहीं होगा। 30 अप्रैल को कोई सब्जी मंडी नहीं खुलेंगी।

उन्होंने बताया कि यहां की सबसे बड़ी पहाड़िया मंडी में ऑड इवन व्यवस्था लागू रहेगी तथा इसमें एक दिन में आधी दुकानें ही खुलेंगी। सब्जी मंडी के थोक दुकानदार और ठेले वालों के लिए सड़कों पर सफेद चुने से स्थान चिन्हित करवाई जा रही है। जिसका पालन ठेले वालों को और थोक व्यापार, सभी को करना होगा। नई व्यवस्था दो दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसलिए ये सब्जी मंडियां एक मई की सुबह से खुलनी शुरू होंगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि 30 अप्रैल को कोई सब्जी मंडी नहीं खुलेंगी। यदि किसी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टनसिंग का पालन करने के नियमों का पालन नहीं किया गया तो अगले ही दिन से उसे बंद करा दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सप्तसागर, नेहरू मार्किट, बुलानाला आदि दवा की मंडियां भी जल्दी खुलेंगी लेकिन अभी खोलने की तारीख का निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें ऑड ईवन का फार्मूला लागू किया जाएगा। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी अगले दिन। एक दुकान में एक दुकानदार, एक अकाउंटेंट और दो कर्मचारी ही अनुमन्य होंगे। इसके अलावा सभी दुकानदारों को केवल ऑनलाइन व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से ही ऑर्डर बुक करना होगा।

कोई भी खुदरा ग्राहक मंडी के अंदर नहीं आएगा। शहर के अंदर सभी खुदरा दुकानदारों को थोक मंडी की गाड़ियां ही दुकानों पर ही आपूर्ति करेंगी। इसके लिए थोक मंडी को 10 मजदूर और पांच गाड़ियां भी अनुमन्य की जा रही हैं। जिनका पास जारी किया जाएगा। दूसरे जिलों से दवा खरीदने वाले केवल अपना सामान ले जाने वाले को ही यहां भेजेंगे। किसी भी दशा में दुकान पर जाकर समान छांटना या मोलभाव करने की अनुमति नहीं होगी। इनके व्यापारी मोबाइल और व्हाट्सएप्प पर आर्डर लेना शुरू कर सकते हैं। डिलीवरी मंडी खुलने पर शुरू हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि शहर में सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के अंतर्गत चलने वाली दवा की दुकानें एवं फार्मेसी 24 घंटे खुल सकती हैं। बैंक, सरकारी कार्यालय जिनको खोलने के लिए अधिकृत किया गया है या जो अन्य आवश्यक कार्य कर रहे हैं, वे खुले रहेंगे। जो लोग बंद में अनुमन्य हैं वे ही बैंक जा सकेंगे। पेट्रोल पंप, भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवाई आदि की घार पर आपूर्ति करने वाली दुकानों के शटर डाउन करके शाम छह बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा जो निर्माण कार्य अनुमन्य किए गए हैं और उपरोक्त व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग और वाहन हैं, उनको छोड़कर सभी प्रकार के पास निलंबित रहेंगे।

उन्होंने बताया कि यह आदेश केवल वाराणसी नगर निगम सीमा के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा।

शर्मा ने बताया कि शहर में जो व्यक्ति घर से बाहर उपरोक्त कारणों के अलावा बिना मेडिकल इमरजेंसी के निकलेगा, शहर में अंदर आने की कोशिश करेगा या शहर के बाहर जाने की कोशिश करेगा उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिन लोगों के कार्य अनुमन्य किए गए हैं वह चाहे किसी भी कार्य से जुड़े हुए कर्मचारी व्यवसायी हो, ग्राहक हो या जनसामान्य हो, कोई भी बिना मास्क और आरोग्य अप्प डाउनलोड किये बिना यदि घर से बाहर निकलता है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

शर्मा ने बताया कि शहर में घर पर आपूर्ति की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए मोबाइल नंबर नगर निगम की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। इसी के साथ राशन, दवाई की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के नंबर भी पुनः सार्वजनिक किए जा रहे हैं। टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए जिला प्रशासन, आईएमए तथा बीएचयू के नंबर भी पुनः जारी किए जा रहे हैं ताकि लोग घर बैठकर ही सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि आदेश को कठोरता पूर्वक लागू कराने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी