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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस : मुख्य आरोपी वलीउल्ला को सजा ए मौत - Sabguru News
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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस : मुख्य आरोपी वलीउल्ला को सजा ए मौत

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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस : मुख्य आरोपी वलीउल्ला को सजा ए मौत

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी कुख्यात आतंकवादी वलीउल्ला को गाजियाबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई।

वाराणसी में संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर सात मार्च 2006 को हुए सीरियल ब्लास्ट में दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और सौ से अधिक लोग घायल हुए थे। इस आतंकी हमले के मास्टर माइंड वलीउल्ला को लगभग तीन बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा उसे अन्य धाराओं के तहत उम्र कैद और आर्थिक जुर्माने की भी सजा सुनायी गयी है।

खचाखच भरे कोर्ट रूम में जिला जज द्वारा सजा सुनाये जाने के दौरान वलीउल्ला मायूस नजर आया। सुरक्षा के मद्देनजर जिला अदालत परिसर में भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ बम निरोधक दस्ते भी तैनात थे। वारदात के दिन धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने शहर के विभिन्न हिस्सों से करीब आधा दर्जन बम बरामद किए थे। एजेंसी को दशाश्वमेघ घाट से कुकर बम मिला था।

संकटमोचन मंदिर में धमाके का मामला वाराणसी लंका थाना, दशाश्वमेघ घाट पर बम मिलने का मामला दशाश्वमेघ घाट थाना और कैंट स्टेशन पर धमाके का मामला जीआरपी बनारस थाने में दर्ज किया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पांच आतंकियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई थी। इस टीम ने वलीउल्ला को लखनऊ में गोसाई गंज थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

इलाहाबाद में फूलपुर के एक गांव के निवासी वलीउल्ला की निशानदेही पर एके 47 राइफल और आरडीएक्स बरामद हुआ था। वलीउल्ला का साथी मौलाना जुबेर, इस ब्लास्ट के एक साल बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। बाकी के तीनों आतंकियों की पहचान आज तक नही हो पाई है। अदालत ने गत 4 जून को वलीउल्ला को दोषी करार देते हुए 6 जून को सजा सुनाने को कहा था।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी में वकीलों ने वलीउल्ला की पैरवी करने से मना कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को सुनवाई के लिए गाजियाबाद जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया। डासना जेल में बंद वलीउल्ला को भारी सुरक्षा के बीच गाजियाबाद जिला अदालत लाया गया। अदालत ने वलीउल्ला को हत्या, आतंकी गतिविधियों में लिप्त होना, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप करने और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए फांसी, उम्र कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि छह में से चार मुकदमों में वलीउल्ला को अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने वाराणसी में हुए बम ब्लास्ट को आतंकवादी घटना मानते हुए 47 गवाहों ने वारदात के सबूत पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई है।