नई दिल्ली। सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग के लिए मोटर वाहन कर में रियायत देने की दर घोषित करते हुए आज कहा कि निजी वाहन मालिकों को 20 फीसदी और वाणिज्यिक वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सड़क परिहवन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि वाहन स्क्रैपिंग नीति में प्रस्ताव किया गया है कि वाहन मालिकों को प्रेरित करने के लिए ऐसी प्रणाली बनाई जायगी जिसमें वाहन मालिक अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से आसानी से छुटकारा पा सकें। ऐसे वाहनों का रखरखाव महंगा होता है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है जिसके कारण ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
मंत्रालय ने इस संबंध में पांच अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि स्क्रैपिंग के लिए जो वाहन मालिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा प्रदत ‘जमा प्रमाणपत्र’ दाखिल करेंगे उन वाहन मालिकों को मोटर वाहन टैक्स में रियायत दी जाएगी।
निजी वाहनों के लिए यह रियायत 20 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक होगी। यह रियायत निजी वाहन मालिकों को 15 साल और वाणिज्यिक वाहन मालिकों को आठ साल तक दी जाएगी। यह नई व्यवस्था अगले साल एक अप्रैल से लागू हो जाएगी।