हेग। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और राजनयिक स्तर पर चले घटनाक्रम इस प्रकार है:
03 मार्च 2016- जाधव को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया।
25 मार्च 2016- पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त को जाधव की गिरफ्तारी की जानकारी दी।
10 अप्रेल 2017- पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई।
08 मई 2017- भारत ने पाकिस्तान पर वियना संधि के उल्लंघन का आरोप लगाकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। भारत ने न्यायालय से ‘अस्थायी उपाय’ जारी करने तथा इस पर विचार किए जाने तक पाकिस्तान को जाधव की सजा पर अमल नहीं करने को लेकर तत्काल निर्देश देेने की अपील की।
09 मई 2017-अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अत्यावश्यक संदेश भेजकर कहा कि भारत के अनुरोध पर निर्णय होेने तक जाधव के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।
15 मई 2017- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ‘अस्थायी उपायों’ की भारत की अपील पर सुनवाई की।
13 सितंबर 2017- भारत ने पहली बार लिखित दलीलें प्रस्तुत की।
13 दिसंबर 2017- पाकिस्तान ने भारत की दलीलों के जवाब में अपनी लिखित दलीलें पेश की।
19 दिसंबर 2017- भारत ने दूसरी बार लिखित दलीलों (जवाब) को दायर के लिए तीन माह का समय मांगा।
05 जनवरी 2018- पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध का विरोध किया।
17 जनवरी 2018- न्यायालय ने भारत का अनुरोध स्वीकार कर लिया और दूसरे चरण की दलीलें पेश करने के लिए भारत और पाकिस्तान को तीन-तीन माह का समय दिया।
17 अप्रेल 2018- भारत ने दूसरे चरण की लिखित दलीलें पेश की।
17 जुलाई 2018- पाकिस्तान ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।
18-21 फरवरी 2019- न्यायालय में अंतिम मौखिक सुनवाई हुई।
17 जुलाई 2019- न्यायालय ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाई लेकिन उनकी सकुशल वतन वापसी की भारत की मांग खारिज की।