नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी)अपीलीय न्यायाधिकरण के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करेगा जिसमें उसने बैंकों को करोड़ों रूपये का चूना लगाकर लंदन फरार विजय माल्या की कुर्क की गई कुछ सम्पत्तियों को छोटी करार देते हुए छोड़ने का निर्देश दिया है।
ईडी ने माल्या पर विभिन्न भारतीय बैंकों से लिए गए करोड़ों रुपए के कर्ज नहीं चुकाने और बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने से जुड़़ी जांच के संबंध में इन सम्पत्तियों को कुर्क किया है। न्यायाधिकरण ने ईडी से माल्या की इन संपत्तयों को कूर्की से मुक्त करने को कहा है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुर्क की गई इन संपत्तियों का मूल्य 60 करोड़ रुपए है जबकि ईडी ने कुल 12,500 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क की है।
न्यायाधिकरण ने ईडी के उस आदेश को अपने हाल के फैसले में खारिज कर दिया जिसमें उसने बेंगलुरु में किंगफिशर टावर्स में दो फ्लैटों की कूर्की का आदेश दिया था। न्यायाधिकरण का मनना है कि इन सम्पत्तियों का बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंध नहीं है जबकि ईडी ने कहा है कि जांच के बाद ही संपत्तयों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं।