जयपुर। राजस्थान में अब सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 में संशोधन करते हुए सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनो को पेंशन योजना के लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इस से पूर्व निःशक्त जन अधिनियम 1995 के तहत वर्णित सात प्रकार की श्रेणी के विशेष योग्यजन सहित तीन फुट छह इंच ऊंचाई वाले बौनेपन वाले विशेष योग्यजनों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देय था।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के प्रभावी होने के कारण 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ मिल सकेंगे।