चेन्नई। आय से अधिक संपत्ति मामले में चार वर्षों से जेल की सजा काट रहीं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की निकटतम सहयोगी वीके शशिकला जुर्माना भरने की शर्त पर अगले वर्ष 27 जनवरी को रिहा हो सकती हैं। जुर्माना राशि नहीं भरने पर उन्हें 27 फरवरी 2022 तक कारावास में रहना होगा। उन पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना है।
आरटीआई अधिनियम की तहत प्राप्त हुई जानकारी में बंगलुरु केंद्रीय कारागार अधीक्षक की सूचना अधिकारी आर लता ने कहा कि जेल रिकॉर्ड के अनुसार कैदी नंबर 9234 शशिकला की रिहाई की तारीख 27 जनवरी, 2021 है, बशर्ते वह अदालत द्वारा प्रदत जुर्माने की राशि की भुगतान करें। जुर्माना नहीं भरे जाने की स्थिति में उनकी रिहाई की तारीख 27 फरवरी 2022 मुकर्रर की गई है।
सुश्री लता ने कहा कि अगर वह पैरोल सुविधा का इस्तेमाल करती हैं, तो रिहाई की संभावित तारीख बदल सकती है। शशिकला 15 फरवरी, 2017 से बेंगलूरु की परप्पाना अग्रहारा केंद्रीय जेल में बंद हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले से उलट उन्हें संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए स्थानीय अदालत के फैसले को बरकार रखा था। उन्हें इस मामले में चार वर्षों की जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। इस मामले में जयललिता भी शामिल थीं।