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VVIP helicopter case : delhi high court rejects Christian Mitchell's bail plea-क्रिश्चियन मिशेल को झटका, जमानत याचिका खारिज - Sabguru News
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क्रिश्चियन मिशेल को झटका, जमानत याचिका खारिज

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क्रिश्चियन मिशेल को झटका, जमानत याचिका खारिज
VVIP helicopter case : delhi high court rejects bail Christian Mitchell's bail plea
VVIP helicopter case : delhi high court rejects bail Christian Mitchell’s bail plea

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकाप्टर सौदा घोटाला मामले में गिरफ्तार ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से चार दिसंबर को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने उसे 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के मिशेल के खिलाफ मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद मिशेल को फिलहाल तिहाड़ जेल में रहना होगा।

गौरतलब है कि अदालत ने बुधवार को मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।

प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने मिशेल की जमानत का विरोध किया था। दोनों जांच एजेंसियों का कहना था कि मिशेल की नजदीकी प्रभावशाली लोगों से हैं और यदि उसकी जमानत मंजूर की गई तो वह देश छोड़कर भाग सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। जांच एजेंसियों का यह भी कहना था कि जमानत पर छोड़े जाने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

जमानत याचिका में मिशेल की तरफ से दलील दी गई थी कि वह चार दिसंबर से हिरासत में है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत जांच का काम तीन फरवरी तक पूरा और आरोपपत्र दाखिल हो जाना चाहिए था। बचाव पक्ष का कहना था कि 60 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है अत: मिशेल को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।