कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ ने वलायार दुष्कर्म मामले में निचली अदालत से बरी छह आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति ए हरिप्रसाद और न्यायमूर्ति एमआर अनिता ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद सोमवार को यह आदेश दिए। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए।
दुष्कर्म की शिकार 13 वर्षीय किशोरी ने 13 जनवरी को अपने घर में फांसी लगा ली थी जबकि दूसरी अन्य नाबालिग ने 52 दिन बाद फांसी लगा ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया था। पलक्कड़ स्थित बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉस्को) अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को बर कर दिया था।