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पश्चिम बंगाल में रविवार से दो सप्ताह का लॉकडाउन - Sabguru News
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पश्चिम बंगाल में रविवार से दो सप्ताह का लॉकडाउन

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पश्चिम बंगाल में रविवार से दो सप्ताह का लॉकडाउन

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य में रविवार से दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इस अवधि के दौरान सभी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोलकाता मेट्रो सहित परिवहन सेवाएं भी बंद रहेंगी।

बंद्योपाध्याय ने कहा कि राज्य में केवल आपातकालीन सेवाओं को अनुमति दी जाएगी। राज्य अधिसूचना के अनुसार किराने का सामान और आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक खुली रहेंगी। मिठाई विक्रेताओं को 10 बजे से पांच बजे के बीच दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इसी तरह 10 बजे से दो बजे के बीच पेट्रोल पम्प और बैंक भी खुले रहेंगे।

मुख्य सचिव ने अधिसूचना में कहा है कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के प्रसार की कड़ी को तोड़ने के लिए कई आवश्यक उपाय कर रही है और कुछ प्रतिबंधों को आपदा प्रबंधन उपायों के रूप में अधिसूचित किया है।

पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद महामारी के प्रबंधन के लिए कुछ और उपायों की सिफारिश की है जबकि राज्य सरकार का मानना ​​है कि स्वास्थ्य देखभाल और आम लोगों की सुरक्षा के हित में लोगों की वेबजह आवाजाही को कम करने और भीड़ कम कर मानव संपर्क को सीमित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध के उपाय तथा वायरस संक्रमण कड़ी को तोड़ने और महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं।

बंगाल में 16 मई सुबह छह बजे से लेकर 30 मई सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी स्कूल एवं कॉलेज, विश्वविद्यालय और पॉलीटेक्निक तथा आईटीआई एवं आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

स्वास्थ्य देखभाल, पशु चिकित्सा सेवाएं, कानून-व्यवस्था, अदालतें, समाज कल्याण गृह, सुधार सेवाएं, बिजली, पेयजल आपूर्ति, दूरसंचार, इंटरनेट, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया, अग्निशमन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा, स्वच्छता, सीवरेज और अंतिम संस्कार सेवाएं जैसी आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। सब्जी, फल, किराना दूध, ब्रेड, मांस और अंडे से संबंधित खुदरा दुकानें और आपूर्ति, बाजार केवल सुबह सात बजे से 10 बजे के बीच खुले रहेंगे।