नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण गोवर्धन परियोजना पर बुधवार को सवाल खड़े किए तथा पूछा कि पेड़ों को काटने के बजाय क्या सड़कों को टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखा जा सकता?
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सड़क बनाने के समय पेड़ क्यों काटा जाए? न्यायालय ने सुझाव वाले लहजे में पूछा कि पेड़ों को काटने के बजाय बेहतर यह नहीं होगा कि सड़कों को टेढ़ा मेढ़ा रखा जाए?
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया, जिसमें मथुरा में कृष्णा गोवर्धन सड़क परियोजना के लिए 2940 पेड़ों की कटाई की इजाजत मांगी गई थी। इतना ही नहीं, न्यायालय ने ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र (टीटीजेड) में लेदर पार्क बनाने की राज्य सरकार की योजना पर न्यायमित्र एमसी मेहता से तीन माह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी।