अलवर। अलवर के जिला सेंशन न्यायालय ने आज एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी एवं उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
लोक अभियोजन मनीष गुप्ता ने बताया कि राजगढ़ थाना में 12 अप्रेल 2016 को ग्राम थानाराजाजी निवासी अशोक बैरवा की हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। मृतक के भाई राजेश कुमार द्वारा दर्ज कराए गए मामले में मृतक की पत्नी किस्तूरी देवी एवं उसके प्रेमी सतीश उर्फ सेडूराम पर हत्या करने का आरोप लगाया था।
पुलिस के अनुसार आरोपी राजेश कुमार मृतक के टेक्टर पर ड्राइवर की नौकरी करता था। इसी दौरान मृतक की पत्नी किस्तूरी देवी से उसके अवैध संबंघ बन गए थे। मृतक अशोक बैरवा को इसका पता चल गया था। इसी के चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।
न्यायाधीश सीमा जूनेजा ने मामले का निस्तारण करते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।