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Wil Rajasthan government wish to regularize irregular construction in mount abu? - Sabguru News
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क्या माउंट आबू में अनियमित निर्माण हो सकेंगे नियमित?

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क्या माउंट आबू में अनियमित निर्माण हो सकेंगे नियमित?
mount abu nagar palika
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सबगुरु न्यूज-सिरोही। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान ने पूर्व में अवैध निर्माण के कारण सीज किये गए भवन को सीज मुक्त करने के आदेश पारित करने का ऑर्डर जारी करने का आदेश सोशल मीडिया और वायरल है।

सोशल मीडिया पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी द्वारा 26 फरवरी 2020 को जारी आदेश क्रमांक 50663 वायरल है। इसके अनुसार उन्होने माउंट आबू में बस स्टैंड के आगे मुख्य मार्ग पर करीब 4 साल पहले सीज किये भवन को सीजमुक्त करने का माउंट आबू आयुक्त को लिखा हुआ है।

इस आदेश की पालना सरकार पूरे माउंट आबू में कर देगी तो माउंट आबू में करीब 400 से ज्यादा अनियमित निर्माणों का नियमितीकरण हो सकेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। माउंट आबू आयुक्त का मोबाइल स्विच ऑफ होने से उनसे बात नहीं हो पाई।

इस वायरल आदेश में लिखा है कि 16 मार्च 2020 को माउंट आबू नगर पालिका के आयुक्त ने उक्त सम्पत्ति की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) को भेजी थी। इसके आधार पर करीब 127 गुना 85 वर्गफ़ीट की भूमि में से प्रार्थी ने 100 गुना 85 वर्ग फ़ीट भूमि पर ही निर्माण किया है।

वायरल आदेश के अनुसार निदेशक ने 101.6 गुना 85 वर्गफ़ीट क्षेत्र में बने भवन का नक्शा स्वीकृत करके इसे सीजमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। यदि सरकार ने ये वाली राहत सभी को डें दी तो ये माउंट आबू के लिए सुखद समाचार सन्देश होगा। माउंट आबू के पुराने लोग कई बार इसकी मांग कर चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस के स्थानिय नेता भी इसे लेकर अपनी अपनी सरकारों के पास अनुरोध कर चुके हैं।
-सबसे बड़ी राहत ये
इस आदेश के अनुसार माउंट आबू को जो सबसे बड़ी राहत दी गई है वो ये है कि इसके अनुसार नियमितीकरण का जो आधार दिया है वो मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनिमय 2020 के तहत  है। इससे यहां पर माउंट आबू भवन विनिमय 2019 के तहत किये गए जोन के प्रावधान से भी माउंट आबू वासियों को मुक्ति मिलेगी।

यदि इसी तरह की राहत मिलेगी तो आबू के बिल्डिंग बायलॉज में निर्धारित किये गए जोन से भी राहत मिलेगी क्योंकि इस आदेश के अनुसार मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनीमय 2020 के तहत भवन के नियमतीकरण के आदेश जारी हुए हैं।
हाल ही में राजस्थान विधानसभा में स्वायत्त शासन मंत्री ने और हाई कोर्ट में स्वायत्त शाशन विभाग ने जो जवाब दिया था उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि माउंट आबू के लिए अलग भवन विनीमय बने हुए हैं और उसके अनुसार जोन निर्धारित होने के बाद ही नक्शे की स्वीकृति मिल सकेगी।
अब इस आदेश के सामने आने के बाद माउंट आबू भवन विनीमय की जगह मॉडल राजस्थान भवन विनीमय 2020 के अनुसार काम होने से पूर्व में कार्यवाहक आयुक्त गौरव सैनी के लिखे पत्र के अनुसार जोन निर्धारण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।
-मोबाइल स्विच ऑफ
माउंट आबू को दो बड़ी राहत मिलने के आदेश के वायरल होने के बाद इसकी जनकारी के लिए माउंट आबू नगर पालिका के आयुक्त रामकिशोर को मोबाइल पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसा कि अमूमन होता वो फोन उठाते नहीं या उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। वैसा ही हुआ, उनका मोबाइल स्विच ऑफ था।