इलाहाबाद। बहुचर्चित पूर्व सांसद धनंजय सिंह को केंद्र सरकार से मिली ब्लैक कैट कमांडो वाली वाई श्रेणी की सुरक्षा हटा ली गई है। केंद्र सरकार के एडिशनल सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि न्यायालय के गंभीर रुख को देखते हुए और बहुचर्चित नेता के आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार कर उसे दी गई सुरक्षा वापस ले ली गई है।
प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने भी अदालत को बताया कि शासन ने जौनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि इस बहुचर्चित पूर्व सांसद को आपराधिक मामलों में मिली जमानतें निरस्त कराने की कार्रवाई शीघ्र शुरू करें।
मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले एवं न्यायाधीश सुनीत कुमार की खंडपीठ ने जौनपुर के प्रहलाद गुप्ता की जनहित याचिका निस्तारित कर दी।
गौरतलब है कि बहुचर्चित पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कई वर्षों से वाई श्रेणी की सुरक्षा निःशुल्क मिली थी। इसके विरुद्ध दाखिल याचिका में कहा गया था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर हत्या के सात मामलों सहित कुल 24 मुकदमें चल रहे हैं।
यह भी कहा गया है की वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद भी उनके खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हुए। ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ब्लैक कैट कमांडो वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराना गलत है।