पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक फौजी ने शादी करने का आश्वासन देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब उससे शादी के लिए मना कर दिया। युवती की ओरसे मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी फौजी सहित चार के खिलाफ धोखाधड़ी व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने कहा कि पीड़ित लड़की ने प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने मामले की जांच कर फौजी प्रकाश सिंह को दोषी पाया है। पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी प्रकाश सिंह के अतिरिक्त रघुवीर प्रसाद, अशोक सिंह व जगदीश प्रसाद के विरूद्ध धारा 420,376 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
जहानाबाद पुलिस के अनुसार कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र की युवती ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि जनपद बरेली के कस्वा भूड़ में कन्या पाठशाला में रहकर 12वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ वर्ष पहले जनपद बरेली के ग्राम भेसिया थाना शीशगढ़ निवासी प्रकाश सिंह से फोन के माध्यम से संपर्क हो गया था। प्रकाश सिंह जम्मू कश्मीर में आर्मी में जवान हैं।
शिकायत पत्र में कहा गया है फौजी प्रकाश सिंह कई बार अलग-अलग स्थानों पर उसको बहला-फुसलाकर बुलाता और शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसी बीच पता चला कि उसकी शादी कहीं और की जा रही है। तब पीड़िता ने इसकी शिकायत हेल्पलाइन 112 पुलिस से की।
जिसका समझौता जनपद बरेली की चौकी बंजरिया में प्रकाश सिंह और उसके परिजनों के द्वारा एक लिखित फैसला नामा दिया गया। समझौते में कहा गया था कि वह जल्द ही पीड़िता के साथ हर हाल में शादी कर लेगा। पीड़िता का आरोप है कि समझौते के बाद भी प्रकाश सिंह ने शादी नहीं की है।