श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) मामलों की विशेष अदालत ने किशोरी को बहला -फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक को आज 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीतकौर संधू ने बताया कि स्थानीय पुरानी आबादी थाना में 10 अक्टूबर 2016 को किशोरी के पिता द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे में आरोपी युवक विशाल नायक निवासी (26) यूआईटी कॉलोनी श्यामनगर वार्ड नंबर 7 पुरानी आबादी को यह कठोर सजा सुनाई गई है। विशाल नायक जमानत पर रिहा था। उसके जमानत मुचलके निरस्त कर सजा भुगतने के लिए आज जेल भेज दिया गया।
पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह और 18 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार न्यायाधीश ने आज इस प्रकरण में निर्णय देते हुए विशाल नायक को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी करार दिया। उसे पोक्सो एक्ट की धारा के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थ दंड लगाया।