जींद। हरियाणा के जींद जिले की अतिरिक्त सत्र जज गुरविंद्र कौर की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग से रेप करने के मामले में एक युवक को आज दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद और 1.10 लाख रूपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने अनुसार सदर थाना नरवाना अंतर्गत गांव के एक व्यक्ति ने 31 जुलाई 2018 को पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। परिजन कार्यवश बाहर गए हुए थे। उसी दौरान दनौदा गांव निवासी विशाल ने उनके घर में घुस कर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर में चोरी भी की।
घर लौटने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में बताया। इस पर जिस पर सदर थाना नरवाना पुलिस ने विशाल के खिलाफ अनधिकृत रूप से घर में घुसने तथा पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में आरोपी को अदालत ने सज़ा सुनाई है।