बरेली। उत्तर प्रदेश में बरेली की एक जिला अदालत ने तहेरे बहन से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल सेठ ने यह आदेश दिया है। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि बरेली के थाना सुभाष नगर में पीड़िता के पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 12 साल की बेटी 30 नवंबर 2018 की शाम दुकान माचिस लेने जा रही थी कि तभी उसका तहेरे भाई प्रेम शंकर (28) उसका हाथ पकड़कर गांव से बाहर ले गया और खेत में दुष्कर्म किया।
काफी देर तक घर नहीं लौटने पर पिता ने उसकी तलाश की। रात वापस लौटने पर किशोरी ने घटना की जानकारी दी। घटना के एक माह के बाद एसएसपी के हस्तक्षेप से सुभाषनगर थाने में दर्ज की गई। 13 जनवरी 2019 को प्रेम शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी तहेरे भाई प्रेम शंकर के विरूद्ध सात गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद और 50 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई कोर्ट में जुर्माने की रकम पीड़िता को को देने का आदेश किया है।