अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत ने आज नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि यह मामला बहतू कला थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की उम्र 16 साल है अचानक पीड़िता को आंखों से देखना बंद हो गया था। एक जून 2022 को उसके माता पिता उसे अलवर से जनाना अस्पताल में लेकर आए जहां उसका चेकअप कराया गया।
3 जून 2022 को उसके पेट की सोनोग्राफी हुई तो उसमें वह 7-8 महीने की गर्भवती पाई गई। उस आधार पर पीड़िता का पर्चा बयान हुआ पुलिस को बुलाया गया और आईसीयू वार्ड में ही ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उसका पर्चा बयान हुआ। जब उसने अपने बयान में बताया कि सात आठ माह पहले रिंकू नाम का युवक उसे बहला फुसला ले गया था और दुष्कर्म किया।
इस मामले में 13 गवाह हुए और 27 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पोक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट न्यायाधीश ने रिंकू नाम की युवक को 20 साल की सजा और 30000 के अर्थदंड से दंडित किया है।