जींद। हरियाणा में जींद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने बालिका से अश्लील हरकत करने तथा अपहरण की कोशिश करने के जुर्म में दोषी को गुरुवार को पांच वर्ष का कारावास तथा 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर थाना नरवाना इलाके के एक व्यक्ति ने नौ अगस्त 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पूर्वाह्न लगभग साढ़े 11 वर्षीय बालिका स्कूल की तरफ जा रही थी। उसी दौरान बेलरखां निवासी विक्रम बालिका को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा।
युवक ने बालिका को गाड़ी में डालने की कोशिश भी की। बालिका द्वारा शोर मचाए जाने पर लोगों का ध्यान घटना की तरफ गया जिसके बाद आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया।
शहर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर गांव बेलरखां निवासी विक्रम के खिलाफ अश्लील हरकत करने, अपहरण की कोशिश करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने विक्रम को पांच वर्ष का कारावास तथा 21 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।