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चार माह की बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में युवक को सजा
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चार माह की बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में युवक को सजा

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चार माह की बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में युवक को सजा
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चार माह की बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में युवक को सजा

इंदौर | मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की एक अदालत ने चार माह की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में महज तीन सप्ताह के भीतर सुनवायी पूरी कर आरोपी को आज दोषी करार दिया।

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती वर्षा शर्मा ने पच्चीस वर्षीय आरोपी नवीन को दोषी करार दिया। उसे आज ही सजा सुनाए जाने की संभावना है। इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि 20 अप्रैल को यहां महात्मा गांधी रोड (एमजी रोड) थाना क्षेत्र के शिवविलास पैलेस के तलघर से पुलिस को चार माह की मासूम बालिका का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। एमजी रोड थाना पुलिस ने आगामी जांच के लिए प्रकरण सराफा थाना पुलिस को सौंप दिया था।

शेख ने बताया कि सराफा पुलिस ने संदेह के आधार पर नवीन को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद एक सप्ताह में जांच पूरी कर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष 27 अप्रैल को अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने दो दर्जन से अधिक गवाहों और साक्ष्यों के बाद आज आरोपी को दोषी करार दिया।