कोटा। राजस्थान के कोटा में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में मंगलवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई एवं 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोटा के उधोगनगर इलाके में प्रेम नगर अफोर्डेबल इमारत में रहने वाले रोहित पर अपने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाने का आरोप है।
अभियोजक पक्ष के अनुसार नाबालिग के पिता फरियादी ने 15 अक्टूबर 2022 को उद्योग नगर थाना में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था 14 अक्टूबर को सुबह 5 बजे उसकी पत्नी को पड़ोस में रहने वाला रोहित नाम का युवक उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाई दिया लेकिन पत्नी को देख कर भाग गया। पत्नी ने बेटी को नीचे लाकर पूछा तो उसने बताया कि रोहित काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा है।
कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आज 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।