नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की ओर से जमा किए गए जमानत बांड को शनिवार को स्वीकार कर लिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने विशेष न्यायाधीश के आदेश के अनुसार जमानत बांड स्वीकार करने के बाद कहा किदस्तावेजों की जांच या आगे की कार्रवाई के लिए 11 अगस्त को रखा जाएगा।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने शुक्रवार को एक लाख रुपए का जमानत बांड भरने और मामले से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने सहित कुछ शर्तें लगाकर टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी। एसीएमएम ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद टायलर को शनिवार को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया।
जांच के बाद, सीबीआई ने 20 मई को आरोप पत्र दायर किया कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा, आज़ाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया और भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और इस हिंसा मेंं तीन सिख ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गईयी।
जांच एजेंसी ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) और धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं। एकतीस अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी।