भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाडा में अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक बुजुर्ग को बीस वर्ष की सजा सुनाई हैं।
विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो) देवेंद्र सिंह नागर ने बुधवार को इस मामले के आरोपी छोटूलाल शर्मा (65) को यह सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार 16 मई 2022 को मांडलगढ़ थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी आठ साल की बेटी छोटूलाल की दुकान पर बिस्कुट लेने गई थी जहां छोटूलाल ने बच्ची को दुकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
विभिन्न हादसों में दो व्यक्तियों की मौत, दो घायल
भीलवाडा जिले में अलग अलग तीन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और पिता-पुत्री घायल हो गए। जिले के बीगोद थाना क्षेत्र में बीगोद निवासी पारस काला खेत पर फसल की सिंचाई करने के लिए मोटर चालू करते समय स्टार्टर से करंट लगने से अचेत हो गया। उन्हें बीगोद अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया।
एक अन्य हादसे में मंगरोप थाना क्षेत्र में मंडपिया स्टेशन के पास ट्रक पलटने से दादाबाड़ी निवासी सुरेश कुमार खटीक गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरेश को जिला अस्पताल लाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
इसी प्रकार उदयपुर हाइवे पर मुजराज के पास मोटरसाइकिल के बोलेरो की चपेट में आने से उम्मेदपुरा निवासी उदयराम गाडरी एवं उसकी आठ साल की बेटी यशोदा घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।