नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपमानित करने के साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों से घिरे कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सोमवार को बड़ी राहत पहुंचाते हुए जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति बीआर गवाही और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने फारूकी की जमानत अर्जी स्वीकार करने के साथ ही उसके खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में विभिन्न राज्यों में (इस मामले से संबंधित) दर्ज सभी प्राथमिकियों को एक कर उन्हें मध्यप्रदेश में इंदौर के तुकोगंज थाने में स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया।
हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ कॉमेडियन फारूकी पर अपने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री शाह को अपमानित करने वाले शब्दों के इस्तेमाल के भी आरोप हैं।
कॉमेडियन फारुकी ने इंदौर में एक शो के दौरान कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं को अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक शिकायत के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक जनवरी 2021 को उसे गिरफ्तार किया था।
फारुकी ने निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां उसे निराशा हाथ लगी थी। उसने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।