कोटा में बाबा रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश

कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने हरिद्वार (उत्तराखंड) के पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के निदेशक योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।

अपर सेशन न्यायालय सेशन क्रम-1 ने यह आदेश परिवादी की निगरानी याचिका को मंजूर करने के बाद दिए। परिवादी कोटा के गुमानपुरा निवासी नीरज तिवारी के वकील लोकेश सैनी ने बताया कि उसने 9 जुलाई 2020 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 में योग गुरू बाबा राम देव के खिलाफ धारा 420 एवं 406 के तहत इस्तगासा पेश किया था। जिसे कोर्ट ने 13 जुलाई को खारिज कर दिया था

जिसके बाद परिवादी नीरज तिवारी की ओर से आदेश के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय में निगरानी याचिका पेश की गई जिसकी सुनवाई के लिए अपर सेशन न्यायालय क्रम-1 में भेज दी गई। कोर्ट ने निगरानी याचिका पर सुनवाई कर पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड हरिद्वार उत्तराखंड के निदेशक योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी किए। सुनवाई के बाद 156/3 में परिवाद को मंजूर किया और कोर्ट ने सम्बंधित थानाधिकारी को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।