अजमेर। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत बिना किसी एफआईआर एवं कम्पलेन्ट के नकदी और कीमती सामान कोषागार अथवा मालखाने में रखने के उदाहरणों के दृष्टिगत जनता की शिकायतों के निवारण के लिए प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में अजमेर जिले के लिए जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है।
जिला व्यय अनुवीक्षण समिति के नोडल अधिकारी (संयोजक) एवं उपायुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण सूर्यकान्त शर्मा ने बताया कि पुलिस उडनदस्ता अथवा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा की गई जब्ती के प्रत्येक मामले की स्वतः जांच समिति करेगी।
जहां समिति यह पाती है कि जब्ती के खिलाफ कोई एफआईआर एवं कम्पलेन्ट दर्ज नहीं की गई है या जहां जब्ती है तो वह किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल या किसी चुनाव अभियान से जुड़ा नहीं है तो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार कमेटी जांच करके स्पष्ट आदेश द्वारा नकदी वस्तु मुक्त करने का आदेश जारी करेगी।
जिला शिकायत समिति की हर 24 घण्टे में एक बार बैठक आयोजित की जाएगी। जब्ती करने वाली टीम जिस व्यक्ति से राशि या वस्तु जब्त कर रही है। उस व्यक्ति को आयोग के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्र में रसीद प्रदान करेगी। इस रसीद में अपील की प्रक्रिया बाबत भी अवगत करावाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नकद राशि और वस्तुओं के जब्ती के ऎसे प्रकरण जो कि बिना एफआईआर एवं कम्पलेन्ट के एवं जो किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल या किसी चुनाव अभियान से जुड़े नहीं है और मालखाने कोषागार में जमा है, को रिलीज करने की कार्यवाही समिति द्वारा की जाएगी।