भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा में विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग बालिका अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को आज 20 वर्ष का कारावास सुनाया।
अदालत सूत्रों के अनुसार, एक व्यक्ति ने पांच अक्टूबर 2020 को गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी कि वह बिजय नगर गया हुआ था। घर पर नाबालिग पुत्री थी। साढ़े दस बजे बड़ी बेटी ने फोन कर परिवादी को बताया कि नाबालिग छोटी को घेवरचंद गुर्जर बाइक पर बैठाकर ले गया। इस सूचना पर परिवादी ने घेवरचंद को फोन किया तो उसका फोन बंद आया। काफी तलाश करने के बाद भी परिवादी को उसकी नाबालिग बेटी का पता नहीं चला।
इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु की। इस बीच, परिवादी खुद ही अपनी बेटी को बिजय नगर से ढूंढ लाया और पुलिस के समक्ष पेश किया। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया। बाल कल्याण समिति के आदेश से पुलिस ने नाबालिग को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने आरोपित दूदा बा का खेड़ा (जासोरिया) निवासी घेवरचंद गुर्जर को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। बाद में उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। पोक्सो एक्ट कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 15 गवाहों के बयान करवाते हुए 30 दस्तावेज पेश कर घेवरचंद पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। सुनवाई पूरी होने पर मंगलवार को न्यायालय ने आरोपित घेवरचंद को 20 साल की सजा और 45 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।