जयपुर/अलवर। राजस्थान में कोटपुतली बहरोड़ जिले की एक अदालत ने जयपुर के चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक अनादरण के मामले में 1 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
एडवोकेट भूपेंद्रसिंह ने बताया कि मुंडावर के भूलवाना निवासी सेवानिवृत्ति पीटीआई मोहर सिंह यादव ने जयपुर में प्लॉट खरीदने के लिए वर्ष 2015 में 35 लाख रुपए दिए थे और सस्ती दर पर प्लॉट दिलवाने का झांसा दिया था। वेद प्रकाश सोलंकी ने पीटीआई को कहा था कि वह उसे बानसूर में सस्ती दर पर अच्छी लोकेशन में प्लॉट दिला देंगे। इसके लिए उन्होंने कर्ड जगह उन्हें जमीन दिखाई। दोनों के बीच एक प्लॉट को लेकर सौदा तय हो गया।
जानकारी के अनुसार मामला 8 साल पुराना है। उस वक्त सोलंकी कोटपूतली बहरोड़ जिले के बानसूर में प्रापर्टी का काम करते थे। इस दौरान प्लॉट दिलाने के नाम पर शिक्षा विभाग से रिटायर्ड पीटीआई से 35 लाख रुपए नगद लिए थे। बाद में प्लॉट नहीं दिला पाने कारण उन्होंने 35 लाख का चेक दे दिया। यह चेक बाउंस होने पर परिवादी ने मामला दर्ज करवाया था।
एडवोकेट भूपेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि मुंडावर क्षेत्र (अलवर) के गांव हुलमाना खुर्द निवासी मोहर सिंह यादव (70) और वेद प्रकाश सोलंकी के बीच अच्छी जान पहचान थी। इस संबंध में परिवादी मोहर सिंह यादव ने न्यायालय की शरण ली और 28 नवंबर 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर तीन निखिल सिंह ने आरोपी वेद प्रकाश सोलंकी चाकसू विधायक को 55 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है और 1 साल की साधारण कारावास सुनाई है जिसमें 54 लाख रुपए परिवादी को दिए जाएंगे।