बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने विधवा के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोग अभियोजक राकेश कुमार राय ने सोमवार को यहां बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह के अदालत ने आरोपी चास थाना क्षेत्र के भवानीपुर साइट का रहने वाला श्रीराम रजवार उर्फ रेखवा को उक्त सजा सुनाई है।
न्यायालय सूत्रों ने बताया कि चार नवंबर 2022 को पीड़िता के घर में घुसकर आरोपी बैठा था। पीड़िता दूध लाने बाहर गई थी। पीड़िता के घर वापस आने के बाद ने युवक ने दरवाजा बंद कर लिया और पीड़िता के साथ में मारपीट कर चाकू के नोक पर उसके के साथ बलात्कार कर वीडियो भी बना लिया।
न्यायालय ने आईटी एक्ट के तहत तीन साल का अतिरिक्त सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगी। जुर्माना की राशि अदा नहीं किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त सजा दोषी को भुगतना होगा।