कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने एक युवती को टीवी सीरियल में काम दिलाने का बहाना बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को बुधवार को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
कोटा की अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार रेलवे कॉलोनी क्षेत्र की महात्मा गांधी कॉलोनी में रहने वाले गौरव चतुर्वेदी (45) ने बीमा कंपनी में कार्यरत इस लड़की को टीवी सीरियल में काम दिलाने का बहाना करके अपने झांसे में लिया और बाद में उसके साथ लंबे समय तक रेप करता रहा।
इस मामले में जनवरी, 2014 में युवती के कोटा के पुलिस अधीक्षक (शहर) को एक परिवाद देखकर गौरव चतुर्वेदी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपी गौरव चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया था।
न्यायालय ने इस प्रकरण की सुनवाई के बाद बुधवार को आरोपी गौरव चतुर्वेदी को 14 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए जबकि 19 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।
नाबालिग स्कूली छात्रा से रेप के मामले में आरोपी को 14 साल की सजा