अजमेर। राजस्थान में अजमेर की पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने आज अपने फैसले में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक की सजा तथा आर्थिक दंड से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला एक जून 2023 का जिले के श्रीनगर थाने से जुड़ा है, जब पांच वर्षीय पीड़िता नाबालिग बच्ची को पड़ौस का 25 वर्षीय युवक टाफी के बहाने बहलाफुसला कर पहाड़ी पर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दुष्कर्मी को अगले ही दिन पकड़ लिया था।
इस मामलें में न्यायाधीश ने फैसले में अपनी इस टिप्पणी के साथ सजा सुनाई कि पड़ौसी का पड़ौसी पर से विश्वास ही उठ जाएगा। न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल की सजा तथा 70 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का फैसला सुनाया।