कटक। उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को कटक-बाराबती कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकिम का चुनाव रद्द कर दिया, जिससे यह सीट रिक्त हो गई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विधायक मोकिम के चुनाव को रद्द किए जाने का आदेश सोमवार को जारी किया।
न्यायमूर्ति एसके साहू की एकल पीठ ने इस सीट से चुनाव हारे बीजू जनता दल के नेता देबाशीष सामंतराय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। इस आदेश के कारण आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 151ए के मद्देनजर उक्त निर्वाचन क्षेत्र में एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है। सामंतराय ने मो़ मोकिम के नामांकन को रद्द घोषित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के साथ पठित धारा 80 से 84 के तहत यह चुनाव याचिका दायर की थी।
बीजद नेता ने याचिका में कहा कि मो़ मोकिम ने निर्धारित फॉर्म 2बी में अपना नामांकन पत्र जमा नहीं किया था और चुनाव नियमों और अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नामांकन पत्र के साथ फॉर्म 26 में गलत हलफनामा दायर किया था।
उन्होंने यह भी कहा कि मो. मोकिम का चुनाव रद्द किया गया है और अदालत से अन्य बातों के अलावा, राज्य विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराने और किसी भी अन्य राहत या राहत के लिए निर्देश देने की गुजारिश की, जिसके लिए याचिकाकर्ता कानून के तहत हकदार है।
न्यायमूर्ति साहू ने कहा कि मो़ मोकिम पर किसी लंबित मामले में दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है, जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा आरोप तय किया गया है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि प्रतिवादी द्वारा आपराधिक मामलों का पूरी तरह से और पूर्ण विवरण में गैर-प्रकटीकरण निर्धारित फॉर्म 26 में किया जाना चाहिए।
इसलिए, बाराबती कटक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मो़ मोकिम के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाता है क्योंकि गलत जानकारी वाले मतदाता अपनी स्वतंत्र इच्छा और विवेक के अनुसार एक सूचित विकल्प नहीं चुन सकते हैं और यह मतदाताओं के जानने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
न्यायमूर्ति साहू ने कहा कि मेरा विनम्र मानना है कि प्रतिवादी ने फॉर्म 26 में दायर हलफनामे में अपने, अपने पति या पत्नी और आश्रितों द्वारा रखी गई संपत्तियों के सही और सही विवरण का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने फॉर्म 26 में अपने हलफनामे में अपनी और अपने पति/पत्नी की सभी चल और अचल संपत्तियों का सही-सही खुलासा नहीं किया है।
सामंतराय की याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मो़ मोकिम के विधायक के रूप में चुनाव को रद्द कर दिया। अप्रैल 2019 में आयोजित बाराबती कटक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है और इसे रद्द कर दिया गया है।