मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने तीन महीने के कार्य दिवस के अन्दर ही दुष्कर्म के एक प्रकरण में फैसला देते हुए आरोपी मुंहबोले पड़ोसी चाचा को आजीवन कारावास भोगने के साथ साथ 52 हजार रूपए का अर्थदण्ड देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार महावन थाना क्षेत्र के एक पीड़ित ने पुलिस को दिए शिकायती-पत्र में बताया कि 24 सितंबर 2023 को रात साढ़े आठ बजे उसकी 8 वर्षीय बेटी पुराने घर से नए घर की तरफ आ रही थी। रास्ते में एक पार्क के कमरे में लहुलूहान हालत में बेहोश मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है।
इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद मुंहबोले पड़ोसी चाचा रंजीत को गिरफ्तार कर आरोप-पत्र अदालत में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामकिशोर की अदालत ने बुधवार को आरोपित रंजित पर दोष सिद्ध कर दिया था।
स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि शुक्रवार को अदालत ने मुंह बोले पड़ोसी चाचा रंजीत को पोक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत 50000 अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा तथा धारा 506 में 2 वर्ष की सजा दो हजार का अर्थदंड लगाया है। इस प्रकार अभियुक्त रंजीत को आजीवन कारावास के साथ उस पर कुल अर्थ दंड 52 हजार रुपए का लगाया गया है। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट ने अभियुक्त रंजीत को जेल भेज दिया है।
बुलंदशहर में रेप के दोषी को 25 साल की सजा
बुलंदशहर की स्पेशल पास्को न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 56 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक धर्मेंद्र राघव ने बताया कि अभियुक्त सुनील ने वर्ष 2022 में थाना क्षेत्र की ही एक नाबालिग को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में 09 सितंबर 2022 को थाना जहांगीरपुर पर धारा 341/354क/328/376(3)/506 व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।
पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई थी जिसमें अभियुक्त के खिलाफ नौ गवाह परिक्षित हुए इसी के परिणामस्वरुप आज 16 मार्च को ध्रुव कुमर न्यायालय स्पेशल पॉक्सो बुलन्दशहर ने दोष सिद्ध पाए जाने पर सुनील को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 56500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
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