मुंबई। बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 2006 के लाखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने शर्मा को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को विकृत बताते हुए रद्द कर दिया है और कहा है कि निचली अदालत को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। अदालत ने पुलिस से शर्मा को तीन सप्ताह में हिरासत में लेने को कहा है। इसके अलावा, अदालत ने नौ पुलिस अधिकारियों सहित 10 अन्य आरोपियों द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया।
सत्र अदालत ने 11 नवंबर 2006 को वर्सोवा के नाना नानी पार्क में कथित गैंगस्टर लाखन भैया की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 12 जुलाई 2013 को 13 पुलिसकर्मियों सहित 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने यह कहते हुए शर्मा को बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।