अजमेर। राजस्थान के अजमेर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश राजेंद्र बंसीवाल ने शनिवार को हत्या के आरोपी इकबाल खान को दोषी करार देने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट लोक अभियोजक मंजूर अली ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 22000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी द्वारा जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि हत्या का आरोपी इकबाल घूघरा गांव का निवासी है। उस पर शिवराज गुर्जर की हत्या का आरोप लगा था। सुनवाई के दौरान 20 गवाहों ने गवाही दी थी।