मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बाल यौन अपराध सुरक्षा (पॉस्को) की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2017 में नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार युवक की पीड़िता से मुलाकात एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुई थी और मामला नवंबर 2018 में दर्ज किया गया था जब उसने लड़की की अश्लील तस्वीरें पोस्ट की थीं।
भोईवाड़ा थाना में दर्ज मामले के अनुसार लड़की ने युवक के संपर्क में आने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसके कई परस्पर मित्र थे। बाद में वे दोस्त बन गए और आरोपी ने कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया तथा उसकी नग्न तस्वीरें खींचकर उसे ब्लैकमेल भी किया।
जनवरी 2018 में पीड़ित लड़की ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी जिसके बाद दोनों ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और वह जनवरी 2019 तक जेल में रहा।
सरकारी वकील वीना शेलार ने लड़की के दोस्तों, मां और डॉक्टर सहित 12 गवाहों से पूछताछ की। अदालत ने बचावपक्ष के तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लड़की के घर में कोई बड़ा पुरुष सदस्य नहीं था और उसकी मां ने परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सोचने के बाद पुलिस से संपर्क किया।