कोटड़ी रेप एवं हत्याकांड : दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा

भीलवाड़ा। राजस्थान के शाहपुरा जिले के कोटड़ी में बहुचर्चित नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं उसकी कोयले की भट्टी में जलाकर हत्या कर देने के मामले में अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई हैं।

भीलवाड़ा में पोस्को कोर्ट-दो के न्यायाधीश अनिल गुप्ता ने सोमवार को इस मामले के दोनों मुख्य आरोपी एवं सगे भाई कालू और कान्हा कालबेलिया को फांसी की सजा सुनाई। इससे पूर्व दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में लाया गया।

उल्लेखनीय है कि अदालत ने शनिवार को इन दोनों मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया था जबकि इस मामले में सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। शाहपुरा जिले में गत वर्ष दो अगस्त को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसे कोयले की भट्टी में जलाकर हत्या कर दी थी।

दोषियों को मृत्युदंड का फैसला स्वागत योग्य : गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटड़ी में बालिका से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में अदालत का दोषियों को मृत्युदंड की सजा का फैसला स्वागत योग्य है। यह फैसला आने के बाद गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि उस समय हमारी सरकार ने इस घटना के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए इनकी त्वरित गिरफ्तारी की थी। उस समय एडीजी क्राइम को घटनास्थल पर भेजा गया एवं केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया गया। करीब एक महीने में ही इस केस की चार्जशीट दायर कर दी गई थी। आज करीब 10 महीने के अंदर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है।